वित्तीय अनियमितता के आरोप में हाई स्कूल संकन्दी की प्राचार्य को कारण बताओ नोटिस

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शहडोल, 6 जुलाई 2025 – 

शहडोल जिले के विकासखंड ब्यौहारी स्थित शासकीय हाई स्कूल संकन्दी में बिल भुगतान से जुड़ी संभावित वित्तीय अनियमितता के मामले में कलेक्टर डॉ. केदार सिंह ने प्राचार्य को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है। संबंधित अधिकारी को तीन दिवस के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

जारी आदेश के अनुसार, बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे बिल भुगतान प्रकरण के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), ब्यौहारी द्वारा जानकारी दी गई थी कि दिनांक 2 जुलाई 2025 को विद्यालय का औचक निरीक्षण किया गया। यह निरीक्षण मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत ब्यौहारी एवं विकासखंड शिक्षा अधिकारी, ब्यौहारी के साथ संयुक्त रूप से किया गया था।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि विद्यालय में किया गया निर्माण कार्य अधूरा एवं गुणवत्ताहीन है, जबकि कार्य पूर्ण किए बिना भुगतान कर लिया गया, जिससे वित्तीय अनियमिता की पुष्टि होती है।

आदेश में उल्लेख है कि प्राचार्य के रूप में संस्था में हो रही अनियमितताओं की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को देना कर्तव्य था, जिसे नजरअंदाज किया गया। यह लापरवाही मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3 का उल्लंघन है और इसे अनुशासनहीनता की श्रेणी में रखा गया है।

प्राचार्य से स्पष्टीकरण मांगा गया है कि क्यों न उनके विरुद्ध शास्ति अधिरोपण अथवा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए।

यदि तीन दिवस के भीतर जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, या उत्तर असंतोषजनक पाया गया, तो एकतरफा कार्रवाई की जाएगी।



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