जनजातीय विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति हेतु ओटीआर पंजीयन अनिवार्य
नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन ज़रूरी
शहडोल, 1 जुलाई 2025 –
जनजातीय कार्य विभाग के सहायक आयुक्त ने जानकारी दी है कि भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के निर्देशानुसार कक्षा 9वीं से लेकर महाविद्यालय स्तर तक अध्ययनरत जनजातीय विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ लेने हेतु नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (NSP) पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) कराना अब अनिवार्य कर दिया गया है।
यह नियम वर्ष 2025-26 से लागू होगा और इसका लाभ उन्हीं विद्यार्थियों को मिलेगा जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय ₹2.50 लाख से कम है और जो केंद्र प्रवर्तित प्री-मैट्रिक या पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के पात्र हैं।
सहायक आयुक्त ने बताया कि एक बार OTR नंबर प्राप्त करने के बाद विद्यार्थी इसे भविष्य में भी आगामी कक्षाओं में छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए उपयोग कर सकेंगे। पुनः पंजीयन की आवश्यकता नहीं होगी।
पंजीयन प्रक्रिया दो चरणों में होगी:
1. प्रथम चरण: विद्यार्थी को NSP पोर्टल की वेबसाइट या NSP-OTR मोबाइल ऐप से आवश्यक जानकारी भरकर रेफरेंस नंबर प्राप्त करना होगा।
2. द्वितीय चरण: विद्यार्थी को NSP-OTR ऐप के साथ-साथ आधार फेस RD सेवा ऐप डाउनलोड कर, रेफरेंस नंबर के माध्यम से OTR प्रक्रिया को पूर्ण कर OTR नंबर प्राप्त करना होगा।
यह भी स्पष्ट किया गया है कि एमपी टॉस पोर्टल पर छात्रवृत्ति आवेदन करते समय OTR नंबर देना अनिवार्य होगा।
जनजातीय कार्य विभाग ने समस्त पात्र विद्यार्थियों से अपील की है कि वे समय रहते OTR पंजीयन की प्रक्रिया पूर्ण करें, जिससे छात्रवृत्ति योजना का लाभ सुचारु रूप से प्राप्त किया जा सके।
