शहडोल, म.प्र. | –
जिले के जयसिंहनगर तहसील अंतर्गत ग्राम कुदरी में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहाँ अतुल मेडिकल स्टोर के संचालक पर एक्सपायरी दवा बेचने का गंभीर आरोप लगा है। शिकायतकर्ता युवराज कुमार सोनी, ग्राम कुदरी निवासी ने बताया कि उनकी माता श्रीमती गौरी देवी सोनी को थायरॉयड की समस्या के लिए 22 जून 2025 को उक्त मेडिकल स्टोर से दवा खरीदी गई थी।
दवा का नाम Thyroxine Sodium Tablet IP है, जिसकी एक्सपायरी तिथि जून 2025 है। शिकायतकर्ता के अनुसार, दवा खरीद की तिथि भी 22 जून 2025 ही थी, यानी दवा की वैधता खत्म होने के अंतिम समय में थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब इस संबंध में दुकानदार अतुल गुप्ता से संपर्क किया गया तो उन्होंने न केवल दवा वापस लेने से साफ इनकार कर दिया, बल्कि कथित रूप से अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया और धमकी भरे लहजे में कहा – “जो करना है कर लो, दवा वापस नहीं होगी।”
यह मामला न केवल औषधि नियंत्रण अधिनियम का उल्लंघन है, बल्कि यह जनस्वास्थ्य के साथ सीधा खिलवाड़ भी है। एक्सपायरी दवाएं न केवल अप्रभावी होती हैं, बल्कि कई बार घातक दुष्प्रभाव भी डाल सकती हैं।
प्रशासनिक कार्यवाही की मांग:
युवराज कुमार सोनी ने यह शिकायत अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, जिला शहडोल में दर्ज कराई है और जिला प्रशासन से मांग की है कि:
संबंधित मेडिकल स्टोर पर जांच की जाए
दोषी के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाए
भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु सख्त नियमों का पालन कराया जाए


ग्रामीण क्षेत्र में जागरूकता की आवश्यकता:
यह घटना दर्शाती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं के साथ किस प्रकार लापरवाही बरती जा रही है। यदि समय रहते ऐसे मामलों पर अंकुश नहीं लगाया गया, तो यह स्वास्थ्य संकट का रूप ले सकता है।
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📢 उपभोक्ताओं से अपील:
दवा खरीदते समय उसकी एक्सपायरी तिथि अवश्य जांचें और संदेहास्पद परिस्थिति में तुरंत संबंधित अधिकारी को सूचित करें।
