पालतू पशुओं के मालिकों पर 1000 का अर्थदंड लगाया जाएगा देखिए रिपोर्ट
पालतू पशुओं को सड़कों पर नही छोड़े,अन्यथा लगेगा अर्थदंड
यस न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट उमरिया
उमरिया– मुख्य नगर पालिका ने कहा है कि प्रायः यह देखने में आ रहा है कि पशु मालिकों द्वारा अपने पालतू पशुओं को आवारा खुला छोड़ दिया जाता है, जो नगर के मुख्य मार्गों, चौराहों में जमघट लगाकर बैठे रहते है । जिससे आए दिन दुर्घटना

एँ होती रहती है तथा आवागमन में भी असुविधा होती है।
उन्होने पशु मालिकों से कहा है कि अपने पालतू पशुओं क सड़कों पर न छोड़े ।
अन्यथा की स्थिति में पशुओं के आवारा पाए जाने पर मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण प्राधिकार से प्रकाशित मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) संशोधन में धारा 254 के तहत जो कोई भी जानबूझकर अथवा उपेक्षा पूर्वक किसी मवेशी अथवा अन्य पशु को, सार्वजनिक सड़क अथवा स्थान पर खुला छोड़ता है अथवा बांधता है।

जिसके कारण किसी भी व्यक्ति को क्षति होती है या संपत्ति को नुकसान होता है या लोक यातायात को बाधा पहुँचती है या संकटापन्न होता है या लोक न्यूसेंस कारित होता है,तो ऐसे पशु मालिकों को 1000 रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया जावेगा जिसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी पशु मालिकों की होगी ।
