कलेक्टर श्री आशीष तिवारी द्वारा अवशेष नरवाई के संबंध में जारी प्रतिबंधात्मक आदेश

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🔳नरवाई जलाने पर बाकल पुलिस थाना में एफआईआर दर्ज

🔳कटनी – कलेक्टर श्री आशीष तिवारी द्वारा अवशेष नरवाई के संबंध में जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के उल्लंघन के मामले में शुक्रवार की शाम बाकल पुलिस थाना में एफआईआर दर्ज कराई गई है।

ग्राम पंचायत इमलिया के ग्राम कोटवार अयोध्या प्रसाद ने हल्का नंबर 2 ग्राम इमलिया के पटवारी बिपिन पटेल द्वारा नरवाई जलाने के संबंध में दिए गए प्रतिवेदन और पंचनामा को बाकल पुलिस थाना में देकर ग्राम सकरवारा निवासी सुदर्शन पिता रत्तू द्वारा नरवाई में आग लगाने का आवेदन बाकल पुलिस थाना में दिया। जिसमें कलेक्टर श्री आशीष तिवारी द्वारा नरवाई के संबंध में जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के उल्लंघन का जिक्र करते हुए प्राथमिकी दर्ज करने का आग्रह किया गया।इस आधार पर पुलिस थाना बाकल में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 163 के तहत एफआईआर दर्ज की गई।

यह है मामला

-ग्राम सकरवारा प.ह. नं. 2 ग्राम सकरवारा में (सैटेलाइट मेपिंग रिपोर्ट 8 नवंबर) के आधार पर प्राप्त लोकेशन पर कृषि विस्तार अधिकारी एवं पटवारी व कोटवार द्वारा मौके की जांच की गई ।जिसमें पाया गया कि सकरवारा पहन – 2 स्थित ख0न0-57 रकवा- 3.48 हेक्टेयर में से रकवा- 0.48 हेक्टेयर भूमि पर मौके पर नरवाई में आग लगाई गयी है। उपरोक्त खसरा नंबर 57 बतसिया पिता रत्तू के नाम दर्ज है, किंतु 0.48 हेक्टेयर भूमि पर बतसिया का पुत्र सुदर्शन पिता रत्तू के द्वारा कृषि कार्य किया जाता है। मौका स्थल पर हल्का पटवारी एवं कृषि विस्तार अधिकारी बाकल सहित मौके पर जांच में पाया गया कि वर्तमान में श्री सुदर्शन पिता रत्तू साकिन ग्राम सकरवारा तहसील-बहोरीबंद, ने धान की फसल कटवाने के पश्चात आग लगा दिया है। जो कलेक्टर एवं जिला दंण्डाधिकारी के आदेश के तहत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 के अंतर्गत भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दंडनीय है।

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