कलेक्टर ने अधीक्षक, बालक छात्रावास करपा को किया निलंबित

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अनूपपुर। यस न्यूज ब्यूरो दिगम्बर शर्मा 

कलेक्टर हर्षल पंचोली ने अधीक्षक, सीनियर आदिवासी बालक छात्रावास करपा कुलदीप सिंह बघेल को म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 09 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर उनका मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी पुष्पराजगढ़ में नियत किया है।

उल्लेखनीय है कि अधीक्षक, सीनियर आदिवासी बालक छात्रावास करपा (मूल पद अध्यापक) कुलदीप सिंह बघेल 05 जून 2025 को सक्षम अधिकारी से अवकाश स्वीकृत कराए बिना और छात्रावास संचालन की समुचित व्यवस्था किए बिना ही अवकाश पर प्रस्थान कर गए। कुलदीप सिंह बघेल की इस गंभीर लापरवाही के कारण छात्रावास में शराबखोरी जैसी अप्रिय स्थिति उत्पन्न हुई। उक्त कृत्य उनके पदीय दायित्वों के प्रति उदासीनता एवं लापरवाही को दर्शाता है, जो म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 03 के विपरीत होने के कारण कदाचरण की श्रेणी में आता है। जिस कारण उन्हें निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।


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