चेक बाउंस मामले में रीवा न्यायालय ने शासकीय शिक्षक को कारावास और अर्थ दंड से किया दंडित

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Rewa news, चेक बाउंस मामले में रीवा न्यायालय ने शासकीय शिक्षक को कारावास और 2,64,000 अर्थदंड से किया दंडित

न्यायालय न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी रीवा समक्ष कु अदिति अग्रवाल के न्यायालय द्वारा पाराक्रम्य लिखत अधिनियम के प्रकरण में दोषि पाए जाने पर एक शासकीय शिक्षक अखिलेश कुमार सिंह सोमवंशी पिता अमरनाथ सिंह सोमवंशी निवासी पचामा त्योंथर को एक माह का कारावास और 264000रू के अर्थदंड से दंडित किया है तथा जुर्माना की ।राशि भुगतान न होने कि दशा में एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा ।

परिवादी की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता मानवेन्द्र द्विवेदी ने बताया कि परिवादी अवनीश कुमार द्विवेदी पिता रामसागर द्विवेदी निवासी अरूण पार्क नेहरू नगर के द्वारा मित्रवर व्यवहार होने के कारण आरोपी के मांगने पर 175000रू दिया गया था जिसे अदा करने आरोपी ने जो विवादित चेक परिवादी को दिया था वह बैंक द्वारा अपर्याप्त निधि की टीप के साथ अनादरित कर दिया गया तब परिवादी द्वारा अपने अधिवक्ता से नोटिस भेजा गया जब नोटिस प्राप्त होने के बाद भी परिवादी को चेक में वर्णित राशि का भुगतान नहीं किया गया था ।

चेक बाउंस होने पर माननीय न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया जहां माननीय न्यायालय द्वारा समस्त दस्तावेज और साक्ष्यों का अवलोकन कर एन आई एक्ट की धारा 138का दोषी पाए जाने पर अभियुक्त को एक माह के कारावास और 264000रू के अर्थदंड से दंडित किया तथा अर्थदंड अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है


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