जेल में बंदियो को विधिक सहायता एवं नये कानून की जानकारी दी गई

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उमरिया से यस न्यूज ब्यूरो चीफ द्वारिका यादव की रिपोर्ट

उमरिया – जेल अधीक्षक डी.के. सारस ने बताया कि आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उमरिया के डिफेन्स काउन्सिल विजय राय,दिनकर तिवारी, गजराज सिंह, एवं साश्री पटेल द्वारा जैल मे परिरूद्ध 16 बंदियों के प्रकरण में उनके आपराधिक प्रकरण की जानकारी लेकर पैरवी करने तथा प्रकरण की वर्तमान स्थिति के बारे मे बंदियो को अवगत कराया गया।

इस अवसर पर 1 जुलाई से लागू नया कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता, एवं भारतीय साक्ष्य नियम की जानकारी दी गई।

उन्हें यह भी अवगत कराया कि ऐसे गरीब बंदी जो अपने प्रकरण की पैरवी कराने मे असमर्थ है। जिनकी आर्थिक स्थिति परिवार की एवं स्वयं की अच्छी नहीं है। उन्हें विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से निःशुल्क अधिवक्ता नियुक्त कराने के लिये आवेदन प्रस्तुत कर सकते है।

इस अवसर पर जेल अधीक्षक डी.के. सारस, एवं जेल में ड्यूटीरत अधिकारी/ कर्मचारी उपस्थित रहे। जेलर / उप अधीक्षक माखन सिंह मार्को एवं ड्यूटीरत प्रहरी द्वारा बंदियो को विधिक सहायता का लाभ लेने के लिये प्रेरित किया गया।


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