1 से 30 तारीख के अवध में खाद्यान्न प्राप्त करना हुआ अनिवार्य

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1 से 30 तारीख के अवध में खाद्यान्न प्राप्त करना हुआ अनिवार्य

कुसमी/संजीव गुप्ता की रीपोर्ट

मध्य प्रदेश शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आदेशानुसार एवं कुसमी खाद्य अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना के अंतर्गत लाभान्वित समस्त हितग्राहियों को सूचित किया जाता है कि शासन के निर्देशानुसार से. 1 अगस्त 2024 से हर महीने की 1 से 30 तारीख तक। हितग्राहियों को खाद्यान्न का वितरण माह में ही किया जाएगा, अत: सभी हितग्राहियों से अपील है कि वे 1 से 30 तारीख के बीच उचित मूल्य की दुकान पर जाकर यह सुनिश्चित करें कि उन्हें चालू माह के लिए उनकी पात्रता के अनुसार खाद्यान्न प्राप्त हो।

चालू माह की खाद्यान्न पात्रता आगामी माह में मान्य नहीं होगी अर्थात चालू माह में पीओएस मशीन में खाद्यान्न प्रदर्शित नहीं होने के कारण पिछले माह का खाद्यान्न नहीं दिया जाएगा। इसलिए समय सीमा का पालन करें और मेले की दुकान से अपना खाद्यान्न प्राप्त करें।


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