शहडोल, 6 जुलाई 2025 –
सोशल मीडिया पर हाल ही में वायरल हुए एक बिल भुगतान से जुड़े मामले ने शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा दिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए शहडोल कलेक्टर डॉ. केदार सिंह ने तत्कालीन प्रभारी प्राचार्य सुग्रीव शुक्ला, प्राथमिक शिक्षक, शासकीय हाई स्कूल सकन्दी, तहसील ब्यौहारी, जिला शहडोल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
यह कार्रवाई मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के तहत की गई है। निलंबन के दौरान शुक्ला का मुख्यालय खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, जयसिंहनगर, जिला शहडोल निर्धारित किया गया है। नियमानुसार निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
सूत्रों के अनुसार, वायरल खबर में स्कूल के बिल भुगतान से जुड़ी संभावित अनियमितताओं की जानकारी सामने आई थी, जिसे लेकर शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हुए। इस पर जिला प्रशासन ने त्वरित संज्ञान लेते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई की।
प्रशासन की इस सख्ती को एक कड़ा संदेश माना जा रहा है कि किसी भी प्रकार की लापरवाही या वित्तीय अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वह किसी भी स्तर का कर्मचारी क्यों न हो।
