मंडी में बिना परमिट गेहूं ले जा रहे व्यापारी पर लगाया गया जुर्माना

इस न्यूज़ को शेयर करे

मंडी में बिना परमिट गेहूं ले जा रहे व्यापारी पर लगाया गया जुर्माना

कलेक्‍टर श्री यादव के निर्देश पर हुई सख्‍त कार्रवाई

पत्रकार अनुरुद्ध सोनी बहोरीबंद जिला कटनी

कटनी – कृषि उपज मंडी में दलालों, बिचौलियों और व्यापारियों के कुत्सित मंसूबों पर लगाम लगाने के कलेक्‍टर श्री दिलीप कुमार यादव द्वारा दिये निर्देशों का पालन करते हुये गुरूवार को 261 क्विंटल गेहूँ परमिट के बिना परिवहन करते पाये जाने पर व्यापारी के विरूद्ध मंडी अधिनियम के प्रावधानों के तहत 44 हजार 934 रूपये का जुर्माना लगाया गया है।

कलेक्‍टर श्री यादव के निर्देश पर गठित निरीक्षण दल ने कृषि मंडी क्षेत्र से गुजर रहे वाहन क्रमांक ए पी 02 टी सी 6111 को रोका और उसकी जांच करने पर पाया कि यह वाहन व्यापारी कृष्णा जायसवाल, पड़वार, स्लीमनाबाद का है। उसमें 261 क्विंटल गेहूं था, जिसे बिना किसी वैध परमिट के ले जाया जा रहा था।

इसके बाद व्‍यापारी श्री जायसवाल के विरूद्ध मंडी अधिनियम की धारा 19(4) के तहत, पर कार्रवाई करते हुये उन पर कुल 44 हजार 934 रुपये का जुर्माना लगाया गया। जिसमें पांच गुना मंडी शुल्क 33 हजार 278 रुपये, निराश्रित शुल्क 6 हजार 656 रुपये, समझौता शुल्क 5 हजार रुपये शामिल है। यह पूरी राशि तत्काल मंडी खाते में जमा कराई गई।

इस निरीक्षण दल में कृषि उपज मंडी समिति के सचिव के.के. नरगांवे, सहायक उप निरीक्षक विनोद त्रिपाठी और सहायक ग्रेड 3 अभय दुबे शामिल थे।


इस न्यूज़ को शेयर करे

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *