भदोही 15 फरवरी 2025/नितेश उपाध्याय ब्यूरो चीफ।
जिलाधिकारी विशाल सिंह ने अवगत कराया कि मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, परिवहन अनुभाग-3. लखनऊ, द्वारा पत्र निर्गत करते हुये यह निर्देश दिये गये है कि मा० श्री न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे, अध्यक्ष सडक सुरक्षा समिति, मा० सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश अनुपालनार्थ उत्तर प्रदेश के सभी शासकीय एवं अर्द्ध-शासकीय कार्यालयों के अधिकारी एवं कर्मचारी जो दोपहिया वाहन से कार्यालय आते है वे हेलमेट अनिवार्य रूप से पहने और उनके साथ यात्रा करने वाले सहयात्री (पिलियन राइडर) के लिये भी हेलमेट पहनना आवश्यक हो।
इसी प्रकार, जो अधिकारी/कर्मचारी चारपहिया वाहन से कार्यालय आये है, वे वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग न करें एवं अन्य सभी सह यात्रियों के लिये सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य हो। कार्यालयों के प्रवेश द्वार पर सुरक्षाकर्मी द्वारा हेलमेट एवं सीट बेल्ट के अनुपालन की जाँच करने पर यदि उक्त निर्देशों का उल्लंघन पाया जाता है तो कार्यालय में प्रवेश पर रोक लगायी जायेगी। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही पर विचार किया जायेगा।
सभी कार्यालयाध्यक्षों द्वारा अधीनस्थ अधिकारी एवं कर्मचारियों से उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित किया जायेगा।