थाना सुरियावां पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप गुंडा एक्ट के तहत 02 अभियुक्त हुए जिला बदर

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भदोही

नितेश उपाध्याय ब्यूरो चीफ।
दिनांक-31.03.2025
◆शातिर, मनबढ़ व अभ्यस्त अपराधियों के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार की जा रही प्रभावी कार्यवाही
◆स्थानीय पुलिस द्वारा अभियुक्तों के निवास स्थान पर आदेश की उद्घोषणा कर एवं डुग-डुगी बजवाकर निर्गत आदेश की प्रति किया गया चस्पा
◆जिला बदर अवधि के दौरान जनपद में निवासित पाए जाने पर किया जाएगा गिरफ्तार
◆आमजन के साथ मारपीट, गाली गलौच व जान माल की धमकी देने जैसे अपराधों के हैं अभ्यस्त अपराधी *श्री अभिमन्यु मांगलिक,* पुलिस अधीक्षक भदोही के कुशल निर्देशन में जनपद में चुस्त-दुरुस्त कानून व्यवस्था के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस द्वारा शातिर, मनबढ व अभ्यस्त अपराधियों के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। जनपद के थाना सुरियावां क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहते हुए आमजन के साथ मारपीट, गाली गलौच व जान माल की धमकी देने जैसे अपराधों के द्वारा सामान्य जनता में भय एवं आतंक व्याप्त कर गुण्डागर्दी करने वाले *02 अभ्यस्त अभियुक्तों-* 1. महेश कुमार तिवारी पुत्र राजाराम तिवारी निवासी भीमसेनपुर थाना सुरियावां जनपद भदोही 2. हरिहर पुत्र धनगू निवासी सदौपुर थाना सुरियावां जनपद भदोही के विरुद्ध स्थानीय पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप श्री विशाल सिंह जिला मजिस्ट्रेट भदोही द्वारा यू0पी0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के तहत 06 माह के लिए *जिला बदर* घोषित किया गया है।

निर्गत आदेश के अनुपालन में आज दिनांक-31.03.2025 को थानाध्यक्ष सुरियावां के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तों के निवास स्थान- ग्राम भीमसेनपुर व ग्राम सादौपुर थाना सुरियावां जनपद भदोही पर आदेश की उद्घोषणा कर एवं डुग-डुगी बजवाकर आदेश की प्रति चस्पा किया गया तथा अवगत कराया गया कि उपरोक्त निर्धारित अवधि के दौरान जनपद के अंदर निवासित पाए जाने पर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।


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