जनपद के सभी शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज की परिधि में तम्बाकू बेचना प्रतिबन्धित, लगेगा 200 रूपया जुर्माना-जिलाधिकारी

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*नशा मुक्त भारत अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु बैठक में बनी प्रभावी रणनीति*

*नेशनल एक्शन प्लान फार ड्रग डिमाण्ड रिडक्शन योजनान्तर्गत नशा मुक्त भारत अभियान पर हुई बैठक*

सभी कालेजों में तम्बाकू सेवन से होने वाले हानि/बिमारियों विषय पर आयोजित होगा सेमिनार, भाषण, निबन्ध, वाद-विवाद क्विज प्रतियोगिता-डीएम

18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति द्वारा तम्बाकू बेचना व खरीदना प्रतिबंधित, पकड़े जाने पर 200 रूपया जुर्माना

सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध है, जैसे-सभागार, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, प्रतीक्षालय, मनोरंजन केन्द्र, रेस्टोरेन्ट, शासकीय कार्यालय, न्याय परिसर, शिक्षा संस्थानों, पुस्तकालय, लोक परिवहन, अन्य कार्यस्थल एवं कार्यालय आदि

सभी कालेज गेट पर लगेगा ‘‘यह धूम्रपान निषिद्ध क्षेत्र हैए यहाँ धूम्रपान करना अपराध है’’ अंकित चेतावनी बोर्ड

भदोही 18 नवंबर 2024/नितेश उपाध्याय ब्यूरो चीफ।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार नेशनल एक्शन प्लान फार ड्रग डिमाण्ड रिडक्शन (NAPDDR) योजनान्तर्गत नशा मुक्त भारत अभियान (NMBA) के अन्तर्गत जिलाधिकारी विशाल सिंह की अध्यक्षता में जनपद स्तर पर गठित समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी डॉ शिवाकांत द्विवेदी के पर्यवेक्षण में एवं नोडल अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी मीना श्रीवास्तव द्वारा
जिला नशा मुक्त भारत अभियान (NMBA) योजना के निर्माण एवं कार्यान्वयन सुनिश्चित करने पर बल दिया गया। सीडीओ ने जनपद के सभी स्कूलो एवं कालेजो में, छात्रो, शिक्षको और अभिभावको के लिये जागरुकता सृजन कार्यक्रम आयोजित कराने हेतु डीआईओएस को निर्देशित किया।चर्चा करने और जागरुकता फैलाने के लिये कालेजो में छात्र क्लबो के गठन का निर्देश दिया।

जिलाधिकारी ने पीडितों और उपयोगकर्ताओं की पहचान करना तथा उन्हे परामर्श और उपचार के लिये पुनर्वास केंन्द्रों/अस्पतालो में ले जाने हेतु निर्देशित किया। जनपद में परामर्श एवं उपचार सुविधाओं की निगरानी पर बल दिया गया। जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश दिया कि जनपद में किसी भी शैक्षणिक संस्थान के 100 मीटर के भीतर सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध का सख्त कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने जिला आबकारी अधिकारी को मादक पदार्थों की उपलब्धता/बिक्री के बारे में जानकारी प्राप्त करना तथा ऐसी जानकारी पर की गई कार्यवाही की समीक्षा कर अवगत कराने का निर्देश दिया। उन संस्थानो, अस्पतालो का दौरा करना, जो सेवाएं प्रदान कर रहे है।जिला स्तर और जिला स्तर से नीचे सेवा प्रदाताओ के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराया जाएगा। सामुदायिक भागीदारी और जन सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया। जिला अभियान के लिये सोशल मीडिया रणनीति बनाना और उसके क्रियान्वयन पर फोकस किया गया। नशा मुक्त भारत अभियान पर जनपद में किए गए कार्यक्रमों की राज्य स्तरीय अभियान समिति और मंत्रालय को प्रगति पर फीडबैक दिया जाएगा।

जिलाधिकारी ने डीआईओएस को निर्देशित किया कि
समुदाय में स्वयं सेवकों की पहचान करने के क्रम में जनपद के सभी इंटर‌ व डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल/प्राचार्य सहित अध्यापकों को पहचान पत्र/बैज दिया जाएगा तथा समुदाय में जागरुकता फैलाने के लिये उन्हे सामुदायिक सहकर्मी के रुप में प्रशिक्षित किया जाएगा (आनलाइन प्रशिक्षण मॉड्यूल मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा)

मुख्य विकास अधिकारी डॉ0 शिवाकांत द्विवेदी ने बताया कि सिगरेट और तम्बाकू उत्पाद, विज्ञापन प्रतिषेध एवं व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनिमयन, अधिनियम कोटपा 2003 के प्रवर्तन हेतु जिला स्तरीय समिति का गठन गाईडलाईन के अनुसार कर दिया गया है। उक्त अधिनियम के अन्तर्गत धारा-4 सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध है, जैसे-सभागार, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, प्रतीक्षालय, मनोरंजन केन्द्र, रेस्टोरेन्ट, शासकीय कार्यालय, न्याय परिसर, शिक्षा संस्थानों, पुस्तकालय, लोक परिवहन, अन्य कार्यस्थल एवं कार्यालय आदि धूम्रपान निषेध क्षेत्र में आते हैं। इन सभी सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध क्षेत्र की सूचना लगाया जाना अनिवार्य है।

जिलाधिकारी विशाल सिंह ने सीएमओ को निर्देशित किया कि जनपद के सभी थानाध्यक्षों को पत्र के माध्यम से निर्देशित करें कि जनपद के सभी शिक्षण संस्थानों के 100गज की परिधि में तम्बाकू का विक्रय कदापि न हो, तथा 18 वर्ष से कम आयु के युवा द्वारा न ही विक्रय और न ही सेवन हो। यह आदेश तत्काल प्रभाव से सभी थानाध्यक्ष क्रियान्वित करायें। उन्होंने जिला विद्यालय निरीक्षक को निर्देशित किया कि जनपद के सभी इण्टर व डिग्री कालेजों में तम्बाकू सेवन से होने वाले हानि/बिमारियों विषय पर भाषण, निबन्ध, वाद-विवाद क्विज आदि कालेज स्तर पर आयोजित कराते हुए कालेज विजेताओं का जनपद स्तरीय आयोजन सुनिश्चित कराते हुए विजेताओं को पुरस्कृत व सम्मानित करें, जो व्यक्ति तम्बाकू खाने के आदि हो चुके है। उनको तम्बाकू नशा उन्मुलन हेतु निकोटेक्स च्यूगंम उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी कार्यालय, विकास भवन, तहसील व विकास खण्ड कार्यालयों पर निकोटेक्स च्यूगंम उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने तम्बाकू सेवन करने वालों को जागरूक करते हुए बताया कि तम्बाकू में मौजूद चार हजार जहरीले तत्व-बालों का जड़ना, मोतिया बिन्द, दात का सड़न, फेफड़ों का कैंसर, दिल की बिमारी, पेट का अल्सर, बदरंग उंगलियां, विकृत शुक्राणु, गैंग्रीन, आदि का कारण बन सकते है। क्या आप बिमारियों भरी जिन्दगी एवं दर्दनाक मौत चाहेंगे-नही। इसके लिए आप तम्बाकू का सेवन न करें।

जिलाधिकारी ने बताया कि धारा-6 अ 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के द्वारा तम्बाकू बेचना व खरीदना प्रतिबंधित है। धारा-6ब शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज की परिधि में तम्बाकू बेचना प्रतिबंधित है। इसे प्रभावी ढंग से लागू किया जाये। इसके लिये स्कूल परिसर के बाउण्ड्रीवाल पर प्रबन्धक अथवा प्रभारी द्वारा चेतावनी बोर्ड, सार्वजनिक स्थान के प्रवेश द्वार पर तथा एक बोर्ड अन्दर मुख्य स्थान पर प्रदर्शित किया जाय, जिस पर यह चेतावनी ‘‘यह धूम्रपान निषिद्ध क्षेत्र है, यहाँ धूम्रपान करना अपराध है’’ अंकित किया जाय। उक्त अधिनियम का अनुपालन कराये जाने हेतु संयुक्त रूप से टीमों का गठन कर लिया गया है, जो अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण हेतु कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे।

जिलाधिकारी विशाल सिंह ने जनपद में तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रमों के सफल व प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिला स्तरीय व ब्लाक स्तरीय इन्फोर्समेंट स्क्वायड टीम को निर्देशित किया कि सिगरेट और तम्बाकू उत्पाद, विज्ञापन प्रतिषेध एवं व्यापार तथा वाणिज्यए उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनिमयनद्ध अधिनियम कोटपा 2023 का कड़ाई से पालन करते हुए जनमानस को तम्बाकू से होने वाले खतरो व प्रभाव पर जागरूक किया जाए। उन्होंने जनपद भदोही को तम्बाकू मुक्त बनाने के लिए शासकीय/प्राईवेट सभी कार्यालाध्यक्षों को तम्बाकू मुक्त कार्यालय अर्थात कार्यालय के सदस्यों द्वारा तम्बाकू का सेवन नही किया जाता है, विषयक कार्यालय गेट पर बोर्ड का निर्देश दिया। इसी के साथ-साथ उन्होंने जिला विद्यालय निरीक्षक व उच्च शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया कि जनपद के सभी शैक्षणिक संस्थानों से 100 गज की परिधि में तम्बाकू बेचना प्रतिबंधित कराते हुए चेतावनी बोर्ड ‘‘यह धूम्रपान निषिद्ध क्षेत्र हैए यहाँ धूम्रपान करना अपराध है’’ लगाया जाना सुनिश्चित किया जाय।

बैठक में अपर पुलिस अधीक्षक डॉ. तेजवीर सिंह, उप मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ0 रामपाल यादव, जिला विद्यालय निरीक्षक अंशुमान, जिला सूचना अधिकारी डॉ0 पंकज कुमार, मानव जनकल्याण सेवा समिति प्रबंधक ब्रह्मदेव सिंह, दूधनाथ, दीपक कुमार रावत, जिला तम्बाकू निषेध सलाहकार सहित सभी सम्बन्धित अधिकारीगण व स्वयंसेवी संस्थाओं के पदाधिकारी उपस्थित रहे।

जिला सूचना कार्यालय भदोही द्वारा प्रसारित।


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